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नियम तोड़ने पर धार परिवहन विभाग ने 10 वाहनों पर लगाया 34,000 का जुर्माना

लेबड़ और मांगोद में आरटीओ ने नाकेबंदी कर की कार्रवाई

वाहनों में ओवरलोडिंग पर लाइसेंस निलंबन की तैयारी

धार। सड़क सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले और मुसाफिरों की जान जोखिम में डालने वाले वाहन चालकों पर परिवहन विभाग ने शिकंजा कस दिया है। जिले की सड़कों पर नियमों को ताक पर रखकर दौड़ रही यात्री बसों और पिकअप वाहनों के खिलाफ शनिवार को एक व्यापक अभियान छेड़ा गया, जिससे नियम विरुद्ध वाहन चलाने वालों में हड़कंप मच गया।

परिवहन आयुक्त एवं धार कलेक्टर राजीव रंजन मीना के निर्देश पर शनिवार को परिवहन विभाग के दल ने जिले के लेबड़ और मांगोद क्षेत्र में यह विशेष जांच अभियान चलाया। अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) हृदेश यादव, परिवहन उप निरीक्षक दिव्या पाटीदार और सहायक वर्ग-2 मधुकर सिसोदिया की अगुवाई में टीम ने नाकेबंदी कर स्कूल वाहनों, बसों और पिकअप की सघन तलाशी ली। इस दौरान यातायात नियमों की अनदेखी करते पाए गए 10 वाहनों पर मौके पर ही कार्रवाई करते हुए 34,000 रुपए का समन शुल्क वसूला गया।

जांच के दौरान सबसे गंभीर स्थिति पिकअप वाहनों में देखने को मिली, जहां नियमों को धता बताकर क्षमता से कहीं अधिक सवारियां ठूंस-ठूंस कर भरी गई थीं। प्रशासन ने इस जानलेवा लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके अलावा विभाग ने सख्त चेतावनी दी है कि दोबारा ऐसी गलती मिलने पर सीधे वाहन का पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) निरस्त या निलंबित कर दिया जाएगा।

एआरटीओ धार के अनुसार, सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने और सफर को सुरक्षित बनाने के लिए यह सख्ती आगे भी जारी रहेगी। इस निरंतर जांच अभियान से जिले में डग्गामार और ओवरलोड वाहनों के संचालन पर रोक लगेगी, जिससे ग्रामीण व हाईवे मार्गों पर यात्रा करने वाले आम नागरिकों का सफर अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित हो सकेगा।

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