उसी संपत्ति पर दूसरे से भी ली रकम, राजगढ़ से मकान खाली कर भागे आरोपी पति-पत्नी
धार। भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) और 62(2) के तहत थाना राजगढ़ में धोखाधड़ी का एक गंभीर मामला सामने आया है। इंदौर-अहमदाबाद पुराना रोड, सरदारपुर निवासी 36 वर्षीय संतोष मारू (पिता जगदीश मारू) की लिखित शिकायत पर पुलिस ने राजगढ़ के वार्ड नंबर 05, चंद्रशेखर मार्ग निवासी आरोपी स्मिता पाटीदार और उनके पति लक्ष्मीनारायण भेरूलाल पाटीदार के खिलाफ केस दर्ज किया है। यह पूरा घटनाक्रम 19 दिसंबर 2025 से 17 अप्रैल 2026 के बीच डायमंड कॉलोनी, राजगढ़ में घटित हुआ, जिसकी कायमी पुलिस द्वारा शुक्रवार 19 जून को शाम 7:47 बजे की गई।
फरियादी संतोष मारू के अनुसार, आरोपी पति-पत्नी ने उनके साथ मकान बेचने का सौदा किया था। इस सौदे के एवज में आरोपियों ने फरियादी से कुल 29 लाख रुपये वसूल लिए। रकम लेने के बाद भी आरोपी मकान की रजिस्ट्री करवाने में लगातार आनाकानी करते रहे। फरियादी के साथ छल और धोखाधड़ी की यह कड़ियाँ तब और खुल गईं, जब यह पता चला कि आरोपियों ने इसी मकान के नाम पर एक अन्य व्यक्ति, सेमलिया निवासी कैलाश (पिता हरजी भूरिया) से भी 5.80 लाख रुपये ऐंठ लिए थे।
लिखित आवेदन के बाद हुई कार्रवाई
पीड़ित द्वारा मामले की लिखित शिकायत आवेदन पत्र के रूप में पुलिस के समक्ष पेश की गई थी, जिसकी जांच और सत्यापन के कारण मामले की एफआईआर में समय लगा। पुलिस को दी गई शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि आरोपीगण इस धोखाधड़ी को अंजाम देने के बाद राजगढ़ स्थित अपने मकान को खाली करके कहीं भाग गए हैं। इसके अलावा, आरोपियों द्वारा क्षेत्र के कुछ अन्य लोगों के साथ भी इसी तरह धोखाधड़ी कर रुपये ऐंठने की बात सामने आई है। पुलिस अब इस मामले में फरार आरोपियों की तलाश और आगे की वैधानिक कार्रवाई में जुट गई है।
