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गौवंश तस्करी के 10 मामलों में शामिल आरोपी कपिल 6 माह के लिए जिला बदर

6 महीने के लिए 7 पड़ोसी जिलों में भी प्रवेश पर रोक

धार। लगातार गौवंश तस्करी और पशु क्रूरता को अंजाम देकर कानून को चुनौती देने वाले आदतन अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा कस गया है। धामनोद थाना क्षेत्र में सक्रिय एक शातिर आरोपी की लगातार आपराधिक गतिविधियों पर पूर्ण विराम लगाते हुए प्रशासन ने उसे धार सहित आसपास के सात जिलों की सीमाओं से बाहर खदेड़ने का सख्त फैसला सुनाया है।

​जिला दंडाधिकारी धार ने 25 सितंबर 2026 को बगड़ीपुरा सुन्द्रेल निवासी 24 वर्षीय कपिल (पिता दादु वर्मा) को छह माह की अवधि के लिए धार सहित इंदौर, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन और आलीराजपुर जिलों की राजस्व सीमाओं से निष्कासित करने का आदेश जारी किया। धामनोद पुलिस ने साक्षियों के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर यह प्रकरण तैयार कर प्रस्तुत किया था, जिसकी विधिवत तामील 3 अक्टूबर को करा दी गई। आदेश तामील होते ही तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

​आरोपी कपिल के खिलाफ धामनोद सहित आसपास के क्षेत्रों में गौवंश अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण के तहत कुल 10 गंभीर अपराध दर्ज हैं। धामनोद थाना प्रभारी निरीक्षक संतोषसिंह यादव और उपनिरीक्षक सावन मुवेल की टीम द्वारा की गई इस कार्रवाई से क्षेत्र के अवैध परिवहन सिंडिकेट में हड़कंप मच गया है। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी गौवंश के अवैध परिवहन और पशुओं के प्रति क्रूरता करने वालों के विरुद्ध इसी तरह की सख्त निरोधात्मक कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

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