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इंस्टाग्राम कमेंट बना अपराध: संविधान और बाबा साहेब पर अभद्र टिप्पणी, आरोपी पर केस दर्ज

धार। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना एक युवक को भारी पड़ गया। कुक्षी में इंस्टाग्राम पोस्ट पर संविधान और बाबा साहेब के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है।

मिली जानकारी के अनुसार फरियादी रविराज बघेल (35) निवासी कुक्षी ने शिकायत दर्ज कराई कि 8 अप्रैल की रात करीब 10 बजे सोनू जाटव उझारी की इंस्टाग्राम आईडी पर डाली गई एक पोस्ट पर कुक्षी निवासी संजय परसाई ने बेहद आपत्तिजनक और अशोभनीय टिप्पणी की। आरोपी ने कमेंट में संविधान, पुलिस और बाबा साहेब के लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे फरियादी को गहरा मानसिक आघात पहुंचा।

फरियादी ने उक्त आपत्तिजनक कमेंट का स्क्रीनशॉट और संबंधित इंस्टाग्राम लिंक सुरक्षित कर पुलिस को सौंपा है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी संजय परसाई के खिलाफ बीएनएस की धारा 296(a), 197(1)(c), 353, आईटी एक्ट की धारा 67 तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां कानूनन अपराध हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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