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कोर्ट से कुर्क हुआ 24 हजार का घरेलू सामान हड़पने वाले दिलीप सिंगारे पर एफआईआर

धार। अदालत के आदेश पर जिस घरेलू सामान को कुर्क कर सुरक्षा के लिए आरोपी की ही सुपुर्दगी में सौंपा गया था, उसे दबाकर बैठना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। बार-बार नोटिस जारी होने के बावजूद सामान न्यायालय में पेश न करने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अमानत में खयानत की धारा में प्रकरण दर्ज कर लिया है।

यह मामला धरमपुरी न्यायालय परिसर से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार, धामनोद में एबी रोड स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के पास रहने वाले दिलीप सिंगारे के विरुद्ध न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 03/2020 में 1,86,992 रुपये की वसूली हेतु कुर्की वारंट जारी किया गया था। आदेश के पालन में 28 जुलाई 2026 को आरोपी की कुल 24,000 रुपये मूल्य की चल संपत्ति—जिसमें पुराना एलजी फ्रिज, कूलर, एलईडी टीवी, दो छत पंखे और एक एमआई कंपनी का मोबाइल शामिल था—कुर्क कर उसी को सुपुर्दगी में दे दी गई थी। इसके बाद 22 सितंबर 2025 को सुबह 11:00 बजे तक तथा बाद में भी कई सूचना पत्र भेजने के बावजूद आरोपी ने यह सामग्री न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की।

न्यायालय धरमपुरी के आदेश क्रमांक 349/2026 (दिनांक 15.09.2026) के पालन में आरक्षक राजू नायक द्वारा प्रतिवेदन पेश किए जाने पर धामनोद थाना पुलिस ने 22 सितंबर मंगलवार की रात 9:46 बजे आरोपी दिलीप सिंगारे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। अदालती कुर्की की सामग्री को खुर्द-बुर्द करने या दबाने के इस मामले में अब पुलिस आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है, जिससे बकाया राशि वसूली की प्रक्रिया के साथ-साथ न्यायिक आदेश की अवहेलना पर शिकंजा कसेगा।

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