खेत हांकने के विवाद में कछावा परिवार लहूलुहान, हमलावरों में दो महिलाएं और इंदौर के आरोपी भी शामिल
धार। सरदारपुर थाना क्षेत्र के ग्राम इमलीपुरा में खेत हांकने की मामूली बात पर रविवार दोपहर खूनी संघर्ष हो गया। दो महिलाओं सहित कुल 9 आरोपियों ने एक राय होकर लाठी-डंडों और पत्थरों से एक ही परिवार पर हमला बोल दिया। इस ताबड़तोड़ हमले में युवक सहित उसके बुजुर्ग माता-पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। हमलावरों का मन इतने से भी नहीं भरा, उन्होंने सरेराह मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां दीं और जाते-जाते जान से मारने की धमकी भी दे डाली। सरदारपुर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इंदौर के देपालपुर के रहने वाले आरोपियों सहित सभी 9 लोगों के खिलाफ बीएनएस की संबंधित और सख्त धाराओं में केस दर्ज किया है।
खेत हांकने की बात पर शुरू हुआ विवाद, 9 लोगों ने घेरा
पटेल कॉलोनी (सरदारपुर) के रहने वाले 33 वर्षीय अंकित (पिता जगदीश जी कछावा) का ग्राम इमलीपुरा में खेत है। रविवार दोपहर करीब 3:30 बजे अंकित अपने 56 वर्षीय पिता जगदीश कछावा और 54 वर्षीय मां कलावती बाई के साथ खेत पर थे। तभी खेत हांकने (जुताई) की बात को लेकर गांव के ही कुछ लोगों और इंदौर से आए उनके रिश्तेदारों से बहस हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि आरोपियों ने लाठी और पत्थरों से पूरे परिवार पर धावा बोल दिया।
लाठी-पत्थरों से किया हमला, बुजुर्ग दंपति लहूलुहान
आरोपियों ने पूरे परिवार को बेरहमी से पीटा, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई हैं:
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फरियादी अंकित: पीठ पर लाठियों के कई वार किए गए।
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बुजुर्ग पिता जगदीश: पीठ पर गंभीर चोट आई है, साथ ही बाएं हाथ की बीच वाली उंगली और दाहिने हाथ की अंगूठे के पास वाली उंगली टूट गई।
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मां कलावती: हमले के दौरान पैर पर पत्थर लगने से बाएं पैर की पिंडली लहूलुहान हो गई।
इंदौर के देपालपुर से भी आए थे हमलावर, इन पर हुआ केस दर्ज
फरियादी अंकित कछावा की शिकायत पर पुलिस ने हमला करने वाले इन 9 नामजद आरोपियों पर शिकंजा कसा है:
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विनोद पिता बाबूलाल चावड़ा (निवासी बनेड़िया, थाना देपालपुर, जिला इंदौर)
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नेमा पिता बाबूलाल चावड़ा (देपालपुर)
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प्रकाश पिता सादिया चावड़ा (देपालपुर)
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अर्जुन पिता लक्ष्मण कछावा (इमलीपुरा)
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अंकित पिता लक्ष्मण कछावा (इमलीपुरा)
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भूरिया पिता दयाराम कछावा (इमलीपुरा)
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राधाबाई पति बद्री कछावा (इमलीपुरा)
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गलिया पिता भूरिया कछावा (इमलीपुरा)
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राजेश पिता बजेसिंह (इमलीपुरा)
थाने की कार्रवाई: सरदारपुर पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296(ए), 115(2), 351(3), 191(2) और 190 के तहत दंगा भड़काने, मारपीट करने, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया है। पुलिस घायलों का मेडिकल कराकर आरोपियों की तलाश में जुट गई है।
