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फर्जी सोयाबीन बीज बेचने वाले पर FIR, बिना परमिशन किसानों से की धोखाधड़ी

बीज निरीक्षक की शिकायत पर थाना कानवन में मामला दर्ज, अवैध सोयाबीन बीज जब्त

धार। किसानों के साथ धोखाधड़ी कर बिना अनुमति और बिना प्रामाणिक लेबल के सोयाबीन बीज बेचने वाले एक आरोपी के खिलाफ थाना कानवन में गंभीर धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई बदनावर विकासखंड के बीज निरीक्षक की लिखित जांच रिपोर्ट के बाद की गई है।

मामले की विस्तृत जानकारी के अनुसार, विकासखंड बदनावर के बीज निरीक्षक घनश्याम बग्गड (पिता भगवतीलाल बग्गड़, उम्र 31 वर्ष) ने 27 मई से 27 जून 2026 के बीच ग्राम भोईन्दा में जांच की थी। जांच के दौरान पाया गया कि आरोपी राजेंद्र सिंह (पिता देवेंद्र सिंह राजपूत) अपने घर से ही बिना किसी वैध परमिशन और बिना प्रामाणिक बिल लेबल के किसानों को सोयाबीन का बीज बेच रहा था। किसानों को छलपूर्वक यह बीज विक्रय किया जा रहा था। बीज निरीक्षक द्वारा 1 से 15 पेजों का विस्तृत जांच प्रतिवेदन और लिखित आवेदन सौंपने के बाद, कानवन पुलिस ने सोमवार 29 जून की रात 11:34 बजे मामला दर्ज किया।

पुलिस ने आरोपी राजेंद्र सिंह के खिलाफ नए कानून भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(3) [छल करना], आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7, और बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के नियम 3(1) व 9 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है।

खरीफ सीजन की शुरुआत होते ही ग्रामीण इलाकों में अमानक और अवैध बीजों की बिक्री की शिकायतें बढ़ जाती हैं। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध रूप से बीज का कारोबार करने वाले बिचौलियों पर लगाम कसेगी। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार, किसानों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए आने वाले दिनों में इस तरह के औचक निरीक्षण और सख्त कानूनी कार्रवाइयां जारी रहेंगी।

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