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‘माता शबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर’ की अधीक्षिका बबीता चौहान तत्काल प्रभाव से निलंबित

छात्राओं के आधी रात थाने पहुँचने के बाद कलेक्टर मीना ने की त्वरित कार्रवाई

धार। खराब भोजन और मूलभूत सुविधाओं के अभाव से परेशान छात्राओं के कड़े विरोध के बाद प्रशासन ने निसरपुर स्थित ‘माता शबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर’ की अधीक्षिका बबीता चौहान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। छात्राओं द्वारा आधी रात को खिड़की तोड़कर थाने पहुँचने और शिकायत दर्ज कराने के बाद यह प्रशासनिक कार्रवाई की गई है।

कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुक्षी के जांच प्रतिवेदन के आधार पर 18 अगस्त मंगलवार को निलंबन आदेश जारी किया। घटनाक्रम 16 और 17 अगस्त की मध्यरात्रि करीब 12 बजे का है, जब छात्रावास की छात्राएं सुरक्षा ग्रिल तोड़कर कुक्षी थाने पहुंचीं और भोजन की अत्यंत निम्न गुणवत्ता व आवास की बदहाली की शिकायत दर्ज कराई। जांच में सामने आया कि माध्यमिक शिक्षक व अधीक्षिका बबीता चौहान ने क्षमता से अधिक छात्राओं को परिसर में रखा था, जिसके चलते छात्राओं को शासन द्वारा तय बिस्तर, पलंग और गुणवत्तापूर्ण भोजन जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही थीं।

कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता और अनुशासनहीनता को गंभीर कदाचार मानते हुए यह कार्रवाई म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत की गई है। निलंबन अवधि में बबीता चौहान का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय डही नियत किया गया है, जहाँ वे मूलभूत नियम-53 के तहत जीवन निर्वाह भत्ते की पात्र होंगी।

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