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पुरानी रंजिश में खूनी खेल: अर्टिगा पर पथराव कर कुएं में गिराया, 2 की मौत

टांडा पुलिस ने 8 नामजद आरोपियों पर दर्ज किया केस; 30 अप्रैल की घटना, 6 दिन बाद हुई एफआईआर

धार। ग्राम तरसिंगा के पुराने झगड़े ने मंगलवार शाम को दो परिवारों के चिराग बुझा दिए। पिपरानी पश्चिम में आरोपियों ने एक राय होकर अर्टिगा कार पर उस वक्त पथराव कर दिया जब पीड़ित पक्ष वहां से गुजर रहा था। पथराव से घबराए चालक का संतुलन बिगड़ा और कार सीधे झेतु भील के कुएं में जा गिरी। इस हादसे में दो युवकों की डूबने से मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हैं।

ऐसे हुआ पूरा घटनाक्रम: पत्थर बरसे और चीख-पुकार मच गई

घटना 30 अप्रैल की शाम करीब 5:30 बजे की है। बंटू पिता वेरसिंह अपने साथियों के साथ अर्टिगा गाड़ी से जा रहा था। तभी तरसिंगा के 8-9 आरोपियों ने उन्हें रास्ते में घेरा और मां-बहन की गालियां देते हुए पत्थरों से हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से चालक मड़िया घबरा गया और गाड़ी लहराते हुए सीधे गहरे कुएं में जा समाई।

6 दिन बाद दर्ज हुई FIR, ये हैं आरोपी

पुलिस ने चश्मदीद गवाहों के बयान और जांच के बाद 6 मई की रात को मामला दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी दीपक, मुकेश, बबलू, विनोद, थाऊसिंह, तोलसिंह, मोहब्बत, कालिया और राकेश (सभी निवासी तरसिंगा) के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

अपडेट: हादसे में इन्होंने गंवाई जान

मृतक का नाम उम्र निवासी
मड़िया पिता बदन बघेल 32 वर्ष कदवाल बड़ी
संतोष पिता उदयसिंह 25 वर्ष धुधड़का (मंदसौर)

बच गए ये दो लोग: हादसे के वक्त गाड़ी में मौजूद बंटू और जगदीश भी कुएं में गिरे थे, जिन्हें सपनाबाई और वेस्ता अनारे ने ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला।

फैक्ट्स: इन धाराओं में फंसी गर्दन

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सख्त धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है:

  • 105: गैर-इरादतन हत्या (Culpable Homicide)।

  • 191(2), 191(3) व 190: दंगा भड़काने और गैरकानूनी सभा से संबंधित।

  • 296(b): अश्लील गालियां देना।

  • 324(4): संपत्ति को नुकसान या शरारत।

“पुरानी रंजिश को लेकर पथराव किया गया था, जिससे गाड़ी कुएं में गिर गई। मामले में 8 नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।”थाना टांडा पुलिस

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