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डॉक्टर साहब को ‘चूना’ : कुक्षी में प्लॉट का झांसा देकर CMHO से ठगे 15.52 लाख रुपए

मनावर पुलिस ने जालसाज माधव गेहलोत पर दर्ज किया केस, 4 साल तक फोन-पे, नगद और चेक से ऐंठे पैसे

धार। सरकारी अस्पताल के बड़े डॉक्टर साहब को कुक्षी में प्राइम लोकेशन पर प्लॉट दिलाने का झांसा देकर 15.52 लाख रुपए की चपत लगाने वाले जालसाज के खिलाफ मनावर पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। ठगी का शिकार हुए पीड़ित डॉक्टर वर्तमान में मंदसौर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसे गरिमामयी पद पर पदस्थ हैं। शातिर आरोपी ने डॉक्टर साहब से करीब 4 साल तक किस्तों में कभी नगद, कभी फोन-पे तो कभी चेक के जरिए मोटी रकम ऐंठ ली। जब डॉक्टर को न प्लॉट मिला और न पैसे, तब उन्हें ठगी का अहसास हुआ।

सीएचसी की जान-पहचान पड़ी भारी, कुक्षी के ‘बड़वानी फाटे’ का दिखाया था सपना

जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता डॉ. गोविन्दसिंह चौहान (पिता शंकरसिंह चौहान), निवासी विंध्यवासिनी कॉलोनी (मनावर) वर्तमान में मंदसौर में CMHO हैं। कुछ समय पहले जब उनकी पदस्थापना मनावर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में थी, तब उनकी जान-पहचान ग्राम गुलाटी (मनावर) के रहने वाले माधव (पिता तेजकरण गेहलोत) से हुई थी। माधव ने डॉक्टर साहब को अपने जाल में फंसाते हुए कहा कि वह उन्हें कुक्षी शहर के पॉश इलाके ‘बड़वानी फाटे’ पर एक बेहतरीन प्लॉट दिलवा देगा। डॉक्टर साहब भी उसकी बातों में आ गए और डील पक्की कर ली।

डिजिटल से लेकर कैश तक… ऐसे ऐंठे 15.52 लाख रुपए

आरोपी माधव ने जमीन की रजिस्ट्री और टोकन के नाम पर डॉक्टर साहब से पैसे ऐंठना शुरू किया। यह पूरा खेल 28 जुलाई 2020 से शुरू होकर 7 मार्च 2024 तक चलता रहा। इस दौरान आरोपी ने अलग-अलग किस्तों में:

  • फोन-पे (UPI) के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवाए।

  • बैंक चेक और भारी-भरकम नगद राशि ली।

  • कुल मिलाकर 15,52,700  रुपए डकार लिए।

जब भी डॉक्टर साहब प्लॉट की रजिस्ट्री या जमीन नाम पर करने को कहते, आरोपी हर बार नया बहाना बना देता। हद तो तब हो गई जब उसने न तो जमीन दिलाई और न ही डॉक्टर साहब के पैसे वापस किए।

3 महीने की लंबी जांच के बाद FIR दर्ज

ठगी का शिकार होने के बाद डॉ. गोविन्दसिंह ने 16 फरवरी 2026 को मनावर थाने में एक लिखित शिकायत आवेदन (क्र. 72) दिया था। चूंकि मामला हाई-प्रोफाइल और पैसों के लेन-देन से जुड़ा था, इसलिए पुलिस ने इसकी बारीकी से जांच की। मनावर पुलिस द्वारा आवेदन की विस्तृत जांच और दोनों पक्षों के बयानों के बाद मामला पूरी तरह साफ हो गया कि आरोपी माधव गेहलोत ने प्लॉट के नाम पर डॉक्टर से धोखाधड़ी की थी। पुलिस ने रविवार 24 मई को शाम 04:04 बजे आरोपी के खिलाफ धारा 420 (भादवि) के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस द्वारा आरोपी की तलाश जारी है।

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