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धार में त्यौहारों के मद्देनजर प्रतिबंधात्मक आदेश लागू

सोशल मीडिया से लेकर पेट्रोल बिक्री तक प्रशासन की पैनी नजर

​धार। त्यौहारों के मौसम में जिले की शांति और सौहार्द को बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। असामाजिक तत्वों और अफवाह फैलाने वालों पर शिकंजा कसते हुए संपूर्ण जिले में कड़े नियम और प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं।

​जिला दण्डाधिकारी राजीव रंजन मीना ने 5 अगस्त 2026 को धार जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है। यह कदम आगामी दिनों में आने वाले प्रमुख पर्वों और कार्यक्रमों जैसे विश्व आदिवासी दिवस, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, मिलाद-उन-नबी, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, गांधी जयंती, अनंत चतुर्दशी, तेजा दशमी, डोल ग्यारस और पारसी नववर्ष के दौरान लोक-शांति, सार्वजनिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।

शांति भंग करने और बिना अनुमति जुलूस पर रोक

जारी आदेश के अनुसार किसी भी धर्म, जाति या व्यक्ति विशेष के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी करने, भड़काऊ ऑडियो-वीडियो प्रसारित करने या साम्प्रदायिक वैमनस्य फैलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। बिना अनुमति के धरना, प्रदर्शन या 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। इसके अलावा चाकू, तलवार, भाला जैसे हथियारों और विस्फोटक पदार्थों के सार्वजनिक प्रदर्शन व संग्रह को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है।

पेट्रोल पंप और होटल संचालकों के लिए निर्देश

सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पेट्रोल पंप संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे गाड़ियों के अलावा किसी भी बोतल या कंटेनर में पेट्रोल-डीजल की बिक्री न करें। वहीं, होटल, लॉज और धर्मशाला संचालकों के लिए हर आगंतुक का पहचान पत्र जांचना और गेस्ट रजिस्टर में प्रविष्टि दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है।

ध्वनि विस्तारक यंत्रों और सोशल मीडिया पर निगरानी

सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया के माध्यम से धार्मिक या जातीय भावनाएं भड़काने वाले पोस्टर, पम्फलेट या भाषणों पर प्रतिबंध रहेगा। डीजे और लाउडस्पीकर के उपयोग में सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

​यह प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है और 1 अक्टूबर 2026 तक प्रभावशील रहेगा। जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कड़ी दण्डात्मक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आगामी दो महीनों में त्यौहारों की श्रृंखला को देखते हुए इस कदम से जिले में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगेगा और नागरिक निर्भय होकर शांतिपूर्ण माहौल में अपने पर्व मना सकेंगे।

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