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धार में निषेधाज्ञा का उल्लंघन कर रास्ता रोकने पर मामला दर्ज, 13 नामजद समेत 100 प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई

पीडब्ल्यूडी भवन के सामने नारेबाजी और चक्काजाम करना पड़ा भारी

वीडियो फुटेज से हो रही अन्य आरोपियों की पहचान

धार। प्रशासन के कड़े आदेशों और पुलिस की बार-बार दी गई समझाइश को दरकिनार करना कुछ प्रदर्शनकारियों को भारी पड़ गया। धार में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए लागू की गई निषेधाज्ञा (धारा 163) का उल्लंघन कर मुख्य मार्ग जाम करने और नारेबाजी करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। थाना कोतवाली पुलिस ने इस मामले में 13 नामजद सहित करीब 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

​यह पूरी घटना मंगलवार, 23 जून की रात करीब 09:30 बजे की है, जब पीडब्ल्यूडी भवन परिसर के सामने अचानक लगभग 100 लोग इकट्ठा हो गए। इन लोगों ने न केवल प्रशासन के आदेशों को हवा में उड़ाया, बल्कि मुख्य मार्ग पर आवागमन को पूरी तरह से बाधित कर दिया। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचा। पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को याद दिलाया कि कार्यपालिक दंडाधिकारी के आदेश क्रमांक 5149/SW/2026 (दिनांक 07.06.2026) के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू है। पुलिस ने लोगों से शांतिपूर्वक रास्ता खाली करने की अपील की, लेकिन प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते रहे। काफी देर की समझाइश के बाद भीड़ वहां से हटी।

​पुलिस ने प्राथमिक तौर पर सरकारी आदेश की अवहेलना और आम रास्ते को रोकने के आरोप में अल्लू उर्फ अल्पेश, शहनवाज बोरा, परवेज फौजा, बिट्टू, अमान मैकेनिक, सलमान, अट्टू, जावेद एम.के., मजहर, सोहेल, जाका, रेहान शेख और अजहर के खिलाफ बीएनएस (BNS) की धारा 223ए, 189(2), 285 और 126(2) के तहत केस दर्ज किया है।

​इस कार्रवाई का भविष्य में यह असर होगा कि शहर में कानून-व्यवस्था बिगाड़ने या चक्काजाम करने जैसी गतिविधियों पर लगाम लगेगी। पुलिस अब घटना के दौरान बनाए गए वीडियो और तस्वीरों के आधार पर अन्य प्रदर्शनकारियों की पहचान करने में जुटी है, जिससे आने वाले दिनों में कुछ और गिरफ्तारियां या नामजदगी संभव है। धार पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे शांति और सौहार्द बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें।

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