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सावधान ! जिले में अब बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल

कलेक्टर ने जारी किए सख्त आदेश, उल्लंघन पर होगी दंडात्मक कार्यवाही

धार। जिले में लगातार बढ़ते सड़क हादसों और उनमें होने वाली जनहानि को रोकने के लिए प्रशासन ने एक बेहद सख्त और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट लगाना सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि पेट्रोल पाने की अनिवार्य शर्त बन गया है। इस निर्णय से लापरवाही बरतने वाले चालकों पर सीधे तौर पर लगाम कसी जा सकेगी।

यह प्रतिबंधात्मक आदेश कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी राजीव रंजन मीना द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा के भीतर जारी किया गया है। यह आदेश आज, 10 जुलाई 2026 से प्रभावी हो चुका है और आगामी 06 सितंबर 2026 तक लागू रहेगा। आदेश के तहत जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे बिना हेलमेट वाले चालकों को किसी भी स्थिति में ईंधन प्रदान न करें।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 के अनुसार दोपहिया वाहन चालकों के लिए आई.एस.आई. (ISI) मार्का हेलमेट पहनना कानूनी रूप से अनिवार्य है। इसका पालन न करना जीवन के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। जनहित को ध्यान में रखते हुए यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है, जो अन्य किसी भी नियम या आदेश के अतिरिक्त प्रभावी रहेगा। हालांकि, मानवीय दृष्टिकोण और आवश्यकता को देखते हुए चिकित्सा संबंधी आपातकालीन स्थितियों में इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।

इस आदेश के लागू होने से आने वाले दिनों में दोपहिया चालकों के व्यवहार में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं के दौरान होने वाले सिर के गंभीर जख्मों और मौतों में कमी आने की उम्मीद है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि नियमों की अनदेखी करने वाले पेट्रोल पंप संचालकों के खिलाफ तो कानूनी कार्यवाही होगी ही, साथ ही आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति, संस्था या संचालक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। प्रशासन ने सभी नागरिकों से सड़क सुरक्षा के इस निर्णय का कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया है।

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