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पॉक्सो एक्ट के आरोपी को महाराष्ट्र से दबोचा, नाबालिग सुरक्षित दस्तयाब

कुक्षी पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र से आरोपी की लोकेशन की ट्रेस

धार। अपराध कितना भी शातिर हो, कानून के लंबे हाथों से बचना नामुमकिन है। थाना कुक्षी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग बालिका के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी को महाराष्ट्र के नंदुरबार से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस टीम ने न केवल आरोपी को सलाखों के पीछे पहुँचाया, बल्कि नाबालिग बालिका को भी पूरी तरह सकुशल दस्तयाब कर लिया है।

यह मामला थाना कुक्षी का है, जहाँ अपराध क्रमांक 130/2025 के तहत धारा 137(2) बीएनएस में दर्ज नाबालिग के अपहरण के केस में पुलिस लगातार जांच कर रही थी। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक दीपक सिंह चौहान के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपी की लोकेशन ट्रेस की। इसके बाद टीम ने तत्काल महाराष्ट्र के नंदुरबार में दबिश देकर ग्राम सारसुत (जिला हरदा) निवासी 25 वर्षीय आरोपी सूरज (पिता लक्ष्मण सितोले) को विधिवत गिरफ्तार किया।

पुलिस द्वारा पीड़िता के बयान दर्ज किए जाने और विवेचना में आए साक्ष्यों के आधार पर मामले में संगीन धाराएं बढ़ाई गई हैं। आरोपी के विरुद्ध बीएनएस की धारा 137(2), 87, 64(1), 74(2)(m) तथा पॉक्सो अधिनियम (POCSO Act) की धारा 3/4 एवं 5(L)/6 का इजाफा कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस सफल ऑपरेशन में निरीक्षक दीपक सिंह चौहान, उप निरीक्षक प्रकाश अलावा और उप निरीक्षक बाल सिंह ठकराव सहित पूरी कुक्षी पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

इस त्वरित कार्रवाई से पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि महिलाओं और नाबालिगों के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर शून्य सहनशीलता (Zero Tolerance) की नीति अपनाई जाएगी। आरोपी की गिरफ्तारी और कठोर धाराओं के तहत दर्ज मामले के बाद अब प्रकरण को न्यायालय में प्रस्तुत कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की दिशा में कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।

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