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शादी का झांसा देकर शोषण करने वाले दो आरोपी नामजद, नाबालिग से दुष्कर्म और अपहरण के 2 मामलों में प्रकरण दर्ज

धार। जिले में महिलाओं और नाबालिगों के विरुद्ध बढ़ते अपराधों को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटों के भीतर धार जिले के अलग-अलग थानों में गंभीर धाराओं के तहत पांच नए आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें शादी का झांसा देकर दलित महिलाओं के शारीरिक शोषण, नाबालिग के अपहरण व बलात्कार और युवतियों के गायब होने के सनसनीखेज मामले शामिल हैं। पुलिस ने सभी मामलों में भारतीय न्याय संहिता (BNS), पॉक्सो एक्ट और एससी-एसटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

1. शादी का झांसा देकर दो साल तक किया शोषण

थाना: महिला थाना, धार

आरोपी: प्रदीपसिंह पिता संग्रानीसिंह पंवार (निवासी: टिहरी गढवाल, उत्तराखंड)

धार के महिला थाने में उत्तराखंड के एक युवक के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। आरोपी प्रदीपसिंह राजपूत ने धार के ‘श्रीनाथ होटल’ में एक महिला को शादी का झांसा देकर जाल में फंसाया। आरोपी सितंबर 2024 से लेकर अप्रैल 2026 तक लगातार महिला का शारीरिक शोषण करता रहा।

जातिसूचक शब्दों का प्रयोग: जब पीड़िता ने आरोपी पर शादी का दबाव बनाया, तो उसने न सिर्फ शादी करने से साफ इनकार कर दिया, बल्कि पीड़िता को जातिसूचक शब्द कहकर अपमानित किया और जान से मारने की धमकी भी दी। आवेदन की लंबी जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ BNS की धारा 69, 351(2), 356(2) और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया है।

2. ‘तुम हरिजन हो, शादी नहीं कर सकता’… चार दिन तक घर में रहकर मुकरा आरोपी

थाना: धामनोद, धार

आरोपी: कपिल पिता रूपा पटेल (निवासी: बांसवाड़ा, राजस्थान)

दूसरा मामला धामनोद थाना क्षेत्र के ग्राम बेगन्दा से सामने आया है, जहां पड़ोसी राज्य राजस्थान का एक युवक युवती का शोषण कर मुकर गया। आरोपी कपिल पटेल ने पीड़िता और उसकी मां को झांसा दिया कि वह शादी करेगा। इस वादे के बाद आरोपी चार दिनों तक पीड़िता के घर पर ही रुका और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।

धोखाधड़ी का अंत: 18 मई को आरोपी ने यह कहते हुए शादी से मना कर दिया कि “तू हरिजन है, मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता।” पीड़िता के थाने पहुंचने पर पुलिस ने आरोपी कपिल के खिलाफ धारा 69 BNS और SC/ST एक्ट में मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

3. राजगढ़ में नाबालिग का अपहरण कर किया बलात्कार

थाना: राजगढ़, धार

आरोपी: सोहन पिता कैलाश सिंगार (निवासी: झाबुआ, म.प्र.)

राजगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम कुशलपुरा में एक नाबालिग बालिका के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। आरोपी सोहन भील नाबालिग पीड़िता को बहला-फुसलाकर उसके घर से भगा ले गया था। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता को बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की और जबरन बलात्कार (रैप) की वारदात को अंजाम दिया। बालिका के नाबालिग होने और डरे होने के कारण मामले में रिपोर्ट थोड़ी देरी से दर्ज हुई। पुलिस ने पीड़िता के बयानों के आधार पर आरोपी के खिलाफ BNS की धारा 137(2), 64(2)(M), 127(4), 351(3) सहित पॉक्सो एक्ट (5L/6 POCSO) के तहत केस दर्ज कर लिया है।

4. कुक्षी और कानवन क्षेत्र से दो युवतियां संदिग्ध परिस्थितियों में लापता

जिले के कुक्षी और कानवन थाना क्षेत्रों से दो अलग-अलग अपहरण के संदिग्ध मामले सामने आए हैं, जिससे पुलिस की चिंता बढ़ गई है।

मामला 04: कुक्षी (ग्राम निम्बोल)

ग्राम निम्बोल में 23 मई की रात को एक घर से पीड़िता संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। निसरपुर पुलिस चौकी से असल कायमी की डायरी प्राप्त होने के बाद कुक्षी पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 137(2) BNS (अपहरण) का मामला दर्ज किया है।

मामला 05: कानवन (ग्राम छनगारा)

इसी तरह का एक और मामला कानवन थाने के ग्राम छनगारा में सामने आया है, जहां 24 मई की रात करीब 9 से 11:30 बजे के बीच एक युवती अचानक गायब हो गई। परिजनों द्वारा काफी तलाश करने के बाद जब वह नहीं मिली, तो थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 137(2) BNS के तहत मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।

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