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धार में खाद माफिया सावधान ! सूचना देने पर 1000 रुपए का इनाम, नाम रहेगा ‘गुप्त’

कालाबाजारी पर एक्शन: कलेक्टर ने लागू की ‘सूचनादाता प्रोत्साहन योजना’

हेल्पलाइन 155253 पर करें शिकायत, उड़नदस्ता दल तुरंत करेगा कार्रवाई

धार। मध्य प्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के निर्देशों के बाद धार जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। जिले में उर्वरकों (खाद) की कालाबाजारी, अवैध भंडारण, नकली एवं मिलावटी खाद के निर्माण और वितरण जैसी समाज-विरोधी गतिविधियों पर पूरी तरह नकेल कसने के लिए कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने “सूचनादाता प्रोत्साहन योजना” को मुस्तैदी से लागू कर दिया है।

कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता लाने और अन्नदाताओं के हितों की रक्षा के लिए कलेक्टर द्वारा एक विशेष उड़नदस्ता दल का भी गठन किया गया है, जो किसी भी शिकायत पर तुरंत मौके पर पहुंचकर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगा।

इन अवैध गतिविधियों की दें सूचना और बनें सजग नागरिक

योजना के तहत जिले का कोई भी जागरूक नागरिक, किसान या व्यापारी नीचे दी गई अवैध गतिविधियों के खिलाफ प्रामाणिक (सच्ची) सूचना प्रशासन को दे सकता है:

  • ब्लैक मार्केटिंग: निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर खाद बेचना।

  • मिलावटखोरी: अमानक, नकली या मिलावटी उर्वरकों का अवैध निर्माण, भंडारण या वितरण।

  • सब्सिडी का दुरुपयोग: शासकीय अनुदान पर मिलने वाली खेती की खाद का औद्योगिक संस्थानों में अवैध व्यावसायिक उपयोग।

  • बिना लाइसेंस कारोबार: बिना वैध अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के खाद का क्रय-विक्रय या अवैध परिवहन।

  • अवैध जमाखोरी: निर्धारित स्टॉक सीमा या तय समय से अधिक समय तक खाद को छिपाकर रखना (होर्डिंग)।

सीधें कलेक्टर ऑफिस ट्रांसफर होगा फोन, नाम रहेगा ‘टॉप सीक्रेट’

प्रशासन ने शिकायत प्रक्रिया को बेहद हाईटेक और सुरक्षित बनाया है ताकि सूचना देने वाले को किसी भी प्रकार का डर न रहे।

  1. हेल्पलाइन नंबर: सूचनादाता को सी.एम. किसान हेल्पलाइन क्रमांक 155253 पर कॉल करना होगा।

  2. कॉल फॉरवर्डिंग: हेल्पलाइन पर आते ही इस कॉल को तुरंत कलेक्टर धार के लैंडलाइन नंबर पर ट्रांसफर (फॉरवर्ड) कर दिया जाएगा।

  3. तुरंत एक्शन: वहां तैनात कलेक्टर स्टेनो इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तुरंत रजिस्टर में दर्ज करेंगे।

  4. गोपनीयता की गारंटी: सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान को पूर्णतः गुप्त और सुरक्षित रखा जाएगा।

फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद सीधे खाते में आएगी प्रोत्साहन राशि

शिकायत मिलने के बाद कलेक्टर द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि या विशेष दल बिना बताए (आकस्मिक) निरीक्षण करेगा। शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए संलिप्त व्यक्ति/फर्म का नाम, पता, समय और साक्ष्य के रूप में दिए गए फोटो/वीडियो या दस्तावेजों का बारीकी से सत्यापन (जांच) किया जाएगा।

कैश रिवॉर्ड: जांच में शिकायत पूरी तरह सही पाए जाने पर सूचनादाता से उनका बैंक खाता क्रमांक, IFSC कोड और बैंक शाखा का विवरण लिया जाएगा और शासन के नियमानुसार एक हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे उनके खाते में (DBT के माध्यम से) ट्रांसफर कर दी जाएगी।

समय-सीमा और जरूरी नियम

  • योजना की अवधि: यह विशेष अभियान 20 मई 2026 से शुरू हो चुका है और 30 सितम्बर 2026 तक प्रभावी रहेगा।

  • शिकायत का समय: सभी शासकीय कार्य दिवसों में प्रतिदिन प्रातः 10:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक कॉल किया जा सकता है।

कलेक्टर की अपील: कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने धार जिले के सभी किसानों और जागरूक नागरिकों से अपील की है कि वे इस अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और कृषि क्षेत्र से खाद के अवैध कारोबार को जड़ से मिटाने में जिला प्रशासन का सहयोग करें।

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