धार। सामाजिक पंचायत में हुए सरेआम अपमान और जान से मारने की धमकी से आहत होकर एक किसान द्वारा आत्मघाती कदम उठाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला थाना कुक्षी के ग्राम सालखेड़ा का है, जहां मर्ग जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
क्या है पूरा मामला
मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम सालखेड़ा में फरियादी के घर पर सामाजिक रीति-रिवाज के अनुसार एक विवाद को सुलझाने (झगड़े के तोड़) के लिए बैठक बुलाई गई थी। इस पंचायत में माछलिया गांव और सालखेड़ा गांव के लोग आपस में बातचीत करने बैठे थे। इसी दौरान दोनों पक्षों में बहस बढ़ गई। आरोप है कि बातचीत के बीच में आरोपी जालम पिता मोटला बघेल (निवासी ग्राम सालखेड़ा) उग्र हो गया। उसने वहां मौजूद इतेश और फरियादी के पति समरथ के साथ बेरहमी से मारपीट कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आरोपी जालम ने समरथ को जान से मारने की सीधे शब्दों में धमकी भी दी थी।
अपमान और खौफ ने छीन ली जिंदगी
सार्वजनिक पंचों के सामने हुए इस गंभीर अपमान और आरोपी द्वारा दी गई जान से मारने की धमकी के बाद समरथ (पिता सुपडिया अलावा) गहरे सदमे और मानसिक तनाव में आ गया। समाज के सामने हुई बेइज्जती और आरोपी के खौफ के कारण वह इस कदर परेशान हुआ कि उसने एक आत्मघाती कदम उठा लिया। समरथ ने अपने ही खेत में लगे नीम के पेड़ से फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली।
घटनाक्रम पर एक नज़र:
घटना का समय: दिनांक 09.05.2026 से 11.05.2026 के सुबह 11:00 बजे के बीच।
कायमी (FIR) का समय: दिनांक 30.05.2026 को रात 00:16 बजे।
देरी से मामला दर्ज होने का कारण: पुलिस द्वारा पहले मर्ग क्रमांक 62/2026 की बारीकी से जांच की जा रही थी, जिसके तथ्यों के आधार पर अब केस दर्ज किया गया है।
पुलिस की कार्रवाई
फरियादी (मृतक की पत्नी) की शिकायत और प्राथमिक मर्ग जांच के बाद कुक्षी पुलिस ने आरोपी जालम बघेल के खिलाफ 108 बीएनएस (BNS) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। पुलिस मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई और आरोपी की तलाश में जुट गई है। सामाजिक पंचायतों में इस तरह के बढ़ते विवाद और मानसिक प्रताड़ना को लेकर क्षेत्र में यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है।
