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खेत की ‘नाली’ बनी जंग का मैदान: एक पक्ष ने चलाई गोली, दूसरे ने चढ़ा दिया ट्रैक्टर

खैरोद में पानी निकासी के मामूली विवाद पर दो गुटों में खूनी संघर्ष, लाठी-पत्थर भी चले, दोनों पक्षों पर केस दर्ज

धार। पानी की निकासी के लिए खोदी गई एक नाली ने शनिवार सुबह कनक श्री पेट्रोल पंप के पास ऐसा कोहराम मचाया कि पूरा इलाका जंग के मैदान में तब्दील हो गया। एक पक्ष ने बंदूकें तान दीं और गोलियां चला दीं, तो दूसरे पक्ष ने ट्रैक्टर को ही हथियार बना लिया और विरोधी के बेटे पर गाड़ी चढ़ा दी। लाठी, डंडे और पत्थरों के इस खूनी खेल में कई लोग लहूलुहान हुए हैं। सादलपुर थाना पुलिस ने इस मामले में दोनों ही पक्षों की शिकायत पर क्रॉस कायमी (मुकदमा) दर्ज की है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

क्या है पूरा विवाद

घटना शनिवार सुबह करीब 10:20 बजे की है, जब ग्राम खैरोद में स्थित कनक श्री इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। विवाद की वजह खेत से पानी निकालने के लिए खोदी गई नाली और उससे निकली मिट्टी बनी। देखते ही देखते जुबानी जंग खूनी संघर्ष में बदल गई।

पहला पक्ष: “गालियां दीं और पिस्टल से चलाई गोली”

पहले पक्ष के फरियादी रामेश्वर डोडिया (निवासी ग्राम खैरोद) का आरोप है कि उन्होंने खेत से पानी निकालने के लिए नाली खोदी थी। इसी बात को लेकर कलसाड़ा बुजुर्ग के बबलू रघुवंशी, उनके बेटों रुपेश व रितिक, और साथियों (रोहित, मुरली, बलराम) ने एकमत होकर उन पर हमला कर दिया। आरोपियों ने रामेश्वर और उनके साथियों (राजेन्द्रसिंह, उमेश, सोहनसिंह, प्रभात सिंह, संजयसिंह) को अश्लील गालियां दीं। इतना ही नहीं, जान से मारने की नीयत से लाठियों से बेरहमी से पीटा और दहशत फैलाने के लिए पिस्टल से गोली भी चला दी।

दूसरा पक्ष: “मना किया तो बेटे पर चढ़ा दिया ट्रैक्टर”

वहीं, दूसरी तरफ से बबलू सिंह रघुवंशी (उम्र 48 वर्ष) ने मोर्चा संभालते हुए खैरोद के रामेश्वर दांगी, अर्जुन, उमेश, राजेन्द्र, विकास और शुभम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बबलू का दावा है कि नाली उन्होंने खोदी थी, जिसे आरोपी अपने ट्रैक्टरों से पूर (बंद कर) रहे थे। जब बबलू ने ट्रैक्टर से नाली बंद करने का विरोध किया, तो आरोपी भड़क गए। आरोपी रामेश्वर ने क्रूरता की हदें पार करते हुए बबलू के बेटे रितिक के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। इसके बाद बाकी आरोपियों ने बबलू और उनके साथियों पर लाठियों और पत्थरों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया।

दोनों पक्षों पर समान धाराएं

सादलपुर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों ही पक्षों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। दोनों तरफ से कुल एक दर्जन से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया है।

दोनों पक्षों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की निम्नलिखित समान धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है:

  • 296(a): अश्लील गालियां देना

  • 115(2): स्वेच्छा से चोट पहुंचाना

  • 351(3): आपराधिक धमकी देना (गंभीर रूप)

  • 191(1) व 191(3): दंगा करना और घातक हथियारों से लैस होना

  • 109(1): उकसाना या साजिश में शामिल होना

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