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फायनेंस की किश्त न भरने और ट्रक लौटाने से इंकार पर घिरे आरोपी कृष्णा

आरोपी के खिलाफ आपराधिक विश्वासघात का मामला दर्ज

धार। न्यायालय परिसर के पास व्यावसायिक सौदे में वादाखिलाफी और धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है। तय अनुबंध के अनुसार किश्तें न चुकाकर वाहन वापस करने से इंकार करने वाले आरोपी के खिलाफ सरदारपुर थाना पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

यह मामला 30 दिसंबर 2024 की दोपहर करीब 2:00 बजे सरदारपुर स्थित न्यायालय परिसर के पास (थाना परिसर से पूर्व दिशा में लगभग 02 किमी) का है। फरियादी विक्रम (उम्र 46 वर्ष, पिता हरिराम चौधरी, निवासी ग्राम बोदली, थाना सरदारपुर) ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उन्होंने अपना ट्रक (क्रमांक GJ20X9972) आरोपी कृष्णा (पिता बाबूलाल चौधरी, निवासी गुणावद, थाना सादलपुर, जिला धार) को अनुबंध पत्र के आधार पर बेचा था। इस सौदे के तहत ट्रक की फायनेंस किश्तें आरोपी कृष्णा द्वारा भरी जानी थीं। हालांकि, आरोपी ने समय पर किश्तें जमा नहीं कीं, जिससे फायनेंस कंपनी फरियादी विक्रम को परेशान करने लगी। जब फरियादी ने आरोपी से किश्तें भरने या ट्रक वापस लौटाने को कहा, तो आरोपी ने किश्त भरने और ट्रक वापस देने, दोनों से साफ इंकार कर दिया।

पीड़ित द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद सरदारपुर थाना पुलिस ने 12 अगस्त बुधवार को दोपहर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता  की धारा 316(2) (अमानत में खयानत/आपराधिक विश्वासघात) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। शिकायत दर्ज कराने में हुए विलंब का कारण फरियादी द्वारा घटना के बाद रिपोर्ट दर्ज कराने में देरी बताया गया है।

व्यावसायिक और निजी वाहनों की खरीद-बिक्री में अक्सर बिना बैंक की अनुमति के इस तरह के आपसी अनुबंध पत्र बनाए जाते हैं। इस तरह के मामलों में किश्तें न चुकाने पर वित्तीय और कानूनी जिम्मेदारी मूल मालिक (जिसके नाम पर वाहन पंजीकृत है) पर ही बनी रहती है। सरदारपुर पुलिस द्वारा धारा 316(2) के तहत दर्ज इस मामले में अब वाहन की बरामदगी और आरोपी से पूछताछ की कार्रवाई की जाएगी, जिससे वाहन हस्तांतरण से जुड़े विवादों और अनुबंध उल्लंघनों पर कानूनी रुख स्पष्ट होगा।

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