बड़वानी में आंगनवाड़ी सहायिका से 20 हजार रुपए की पहली किस्त लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
इंदौर। मध्यप्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है। ताजा मामला इंदौर लोकायुक्त संभाग के अंतर्गत आने वाले बड़वानी जिले का है, जहां एक गरीब आंगनवाड़ी सहायिका का 8 महीने का रुका हुआ मानदेय (वेतन) जारी करने के एवज में रिश्वत मांग रहे महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी, भृत्य और उनके एक चायवाले दलाल को लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों दबोच लिया है।
महानिदेशक लोकायुक्त योगेश देशमुख एवं उप पुलिस महानिरीक्षक मनोज कुमार सिंह के भ्रष्टाचार विरोधी कड़े निर्देशों पर इंदौर लोकायुक्त की टीम ने इस सफल ट्रैप को अंजाम दिया।
क्या है पूरा मामला
शिकायतकर्ता उर्मिला सोलंकी (निवासी- ग्राम संगोदा बेडीपुरा, तहसील अंजड, जिला बड़वानी) की नियुक्ति 17 सितंबर 2025 को आंगनवाड़ी केंद्र में सहायिका के पद पर हुई थी। नियुक्ति के बाद से ही, पिछले लगभग 8 महीनों से उन्हें उनका मानदेय नहीं मिला था। जब उर्मिला अपना रुका हुआ वेतन निकलवाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग परियोजना ठीकरी के कार्यालय पहुंची, तो वहां पदस्थ परियोजना अधिकारी धन्नालाल दांगी और भृत्य (स्थाई) दिनेश खतवासे ने मिलीभगत कर ली। उन्होंने लाचार महिला का वेतन जारी करने के बदले 20,000 रुपये की मोटी घूस मांग ली।

चाय की दुकान पर सेट हुआ था ‘डील’ का जाल
रिश्वतखोरों के आगे झुकने के बजाय उर्मिला सोलंकी ने इसकी शिकायत इंदौर लोकायुक्त के पुलिस अधीक्षक राजेश सहाय से कर दी। लोकायुक्त ने सीक्रेट वेरिफिकेशन कराया, जिसमें रिश्वत मांगे जाने की बात 100% सच पाई गई। इसके बाद आज, 2 जून को लोकायुक्त की एक स्पेशल ट्रैप टीम का गठन किया गया।
योजना के मुताबिक, भृत्य दिनेश खतवासे के इशारे पर जैसे ही लोकायुक्त की टीम ने जाल बिछाया, आरोपी दिनेश ने रिश्वत की पहली किस्त के 5,000 रुपये अपने एक साथी राजेश पाटीदार (जो ठीकरी में चाय की दुकान चलाता है और इस भ्रष्टाचार में बिचौलिये का काम कर रहा था) को देने को कहा। चायवाले दलाल राजेश पाटीदार ने जैसे ही आवेदिका से 5,000 रुपए की रिश्वत हाथ में ली, पहले से ही मुस्तैद लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया।
घूसखोरों पर कड़ा कानून, नई धाराओं में केस दर्ज
लोकायुक्त पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी अधिकारी धन्नालाल दांगी, भृत्य दिनेश खतवासे और दलाल राजेश पाटीदार के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 7 और नए कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 61(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। खबर लिखे जाने तक आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जारी थी।
लोकायुक्त ट्रैप टीम के जांबाज: इस पूरी सफल कार्रवाई को कार्यवाहक उपुअ आनंद चौहान, कार्यवाहक प्रआर रणजीत द्विवेदी, और आरक्षक विजय कुमार, आशीष नायडू, पवन पटोरिया, कमलेश परिहार, मनीष माथुर व प्रभात मोरे की टीम ने अंजाम दिया।
लोकायुक्त की आम जनता से अपील
लोकायुक्त संगठन ने जनता से अपील की है कि यदि कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी आपसे किसी भी काम के बदले रिश्वत (घूस) की मांग करता है, तो डरें नहीं। आप तुरंत लोकायुक्त कार्यालय इंदौर से संपर्क कर सकते हैं।
-
पता: मोती बंगला, एम.जी. रोड इंदौर – 452007
-
हेल्पलाइन नंबर: 0731-2533160, 0731-2430100
