नई दिल्ली/इंदौर। देश की न्यायिक व्यवस्था से जुड़ी एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक नियुक्ति में भारत सरकार ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक रूसिया को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। यह नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत की गई है। केंद्र सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग) द्वारा 1 जून 2026 को जारी अधिसूचना में इसकी औपचारिक घोषणा की गई।
जारी अधिसूचना के अनुसार, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के बाद उत्पन्न परिस्थितियों में न्यायमूर्ति विवेक रूसिया को मुख्य न्यायाधीश के पद के दायित्वों का निर्वहन करने के लिए अधिकृत किया गया है। राष्ट्रपति की ओर से जारी इस आदेश के बाद वे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों का नेतृत्व करेंगे।
न्यायमूर्ति विवेक रूसिया लंबे समय से न्यायिक सेवा में सक्रिय हैं और विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों में उनके निर्णयों को कानूनी जगत में गंभीरता से देखा जाता रहा है। उनकी नियुक्ति को न्यायिक निरंतरता, प्रशासनिक स्थिरता और न्यायालय की कार्यप्रणाली को सुचारु बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति रूसिया की भूमिका न केवल लंबित प्रशासनिक निर्णयों को गति देगी, बल्कि न्यायालय में मामलों के प्रभावी प्रबंधन और न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ बनाने में भी सहायक होगी।
उल्लेखनीय है कि संविधान का अनुच्छेद 223 ऐसी स्थिति में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान करता है, जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाए अथवा वे अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असमर्थ हों। इसी संवैधानिक व्यवस्था के तहत यह नियुक्ति की गई है।
मध्य प्रदेश के विधि एवं न्याय क्षेत्र से जुड़े लोगों ने इस नियुक्ति का स्वागत करते हुए इसे राज्य की न्यायिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण निर्णय बताया है। न्यायमूर्ति विवेक रूसिया के नेतृत्व में उच्च न्यायालय की कार्यप्रणाली को नई दिशा मिलने की उम्मीद व्यक्त की जा रही है।
फैक्ट फाइल
- नियुक्ति की तिथि : 1 जून 2026
- नियुक्ति प्राधिकारी : भारत के राष्ट्रपति
- विभाग : विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार
- पद : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश
- नियुक्त न्यायाधीश : न्यायमूर्ति विवेक रूसिया
- कारण : मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति
- संवैधानिक आधार : अनुच्छेद 223, भारतीय संविधान

