भोपाल। मध्यप्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2026 की स्थानांतरण प्रक्रिया के तहत स्वैच्छिक ट्रांसफर के इच्छुक लोकसेवकों के लिए एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया गया है। विभाग ने आवेदकों की व्यावहारिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विवाह संबंधी दस्तावेजों की अनिवार्यता और उनके विकल्पों को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है, जिससे हजारों शिक्षक और विभागीय कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है।
लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश के आयुक्त अभिषेक सिंह द्वारा 23 जून 2026 को इस संबंध में एक आधिकारिक आदेश जारी किया गया। यह आदेश राज्य के समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को संबोधित करते हुए जारी किया गया है। आदेश के अनुसार, स्वैच्छिक स्थानांतरण प्रक्रिया 2026 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करते समय विवाह संबंधी डॉक्यूमेंट अपलोड करने का विकल्प पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है। पूर्व में इस विकल्प को लेकर आवेदकों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, जिसके समाधान के लिए प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों के गहन परीक्षण के उपरांत विभाग ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
नए स्पष्टीकरण के तहत अब लोकसेवक विवाह संबंधी प्रमाण पत्र के रूप में ‘लोकसेवक समग्र कार्ड’, ‘सेवा पुस्तिका का सत्यापित प्रथम/संबंधित पृष्ठ’ या अन्य कोई भी सक्षम और सुसंगत दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इन दस्तावेजों को पूरी तरह से वैध माना जाएगा ताकि किसी भी कर्मचारी को केवल तकनीकी या दस्तावेजी कारणों से ट्रांसफर प्रक्रिया से वंचित न होना पड़े।
यह पूरी प्रक्रिया म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग की स्थानांतरण नीति क्रमांक 045/1125130/2026/20-1, दिनांक 06.06.2026 के संदर्भ में संचालित की जा रही है।
इस सुधारात्मक कदम का भविष्य में व्यापक और सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। विवाह से जुड़े दस्तावेजों के सरलीकरण के बाद अब ट्रांसफर प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता आएगी और प्राथमिकता का लाभ लेने वाले वास्तविक आवेदकों को अनावश्यक प्रशासनिक उलझनों से मुक्ति मिलेगी। समय पर जारी हुए इस स्पष्टीकरण से यह भी संकेत मिलते हैं कि स्कूल शिक्षा विभाग वर्तमान शैक्षणिक सत्र में स्थानांतरण की संपूर्ण प्रक्रिया को बिना किसी कानूनी या तकनीकी बाधा के समय-सीमा के भीतर सुचारू रूप से पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

